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पत्रकार अरुण मिश्र हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके पुण्डीर की अदालत ने बहुचर्चित पत्रकार अरूण मिश्र हत्याकाण्ड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने में नाकाम रहा। हत्या के 13...

पत्रकार अरुण मिश्र हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरThu, 12 Oct 2017 07:45 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके पुण्डीर की अदालत ने बहुचर्चित पत्रकार अरूण मिश्र हत्याकाण्ड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने में नाकाम रहा। हत्या के 13 साल बाद फैसला आया है।

पत्रकार अरूण मिश्र की 16 दिसम्बर 2004 को शाम छह बजे घर लौटते समय गढ़हा गौतम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह कार्यालय से काम निपटाकर कप्तानगंज अपने घर जा रहे थे। इस मामले में पिता राममिलन की तहरीर पर नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना में दरियाखां निवासी अरशद, पचपेड़िया निवासी आसिफ, ओम प्रकाश ओझा व उसके भाई जय प्रकाश को आरोपी ठहराते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।

अभियोजन की ओर से अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। अरशद पर गोली मारने का आरोप था। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी की मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने आनन-फानन में चार्जशीट दाखिल की है। ओझा बंधु के वकीलों ने कहा कि गांव में जमीनी विवाद के कारण उन्हें मामले में फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों दोषियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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