पत्नी की हत्या के आरोप में 7 वर्ष की सजा, 21 साल का अर्थदंड
कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के हरपुर लालाडीह में चार साल पूर्व विवाहिता की हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट द्वितीय विनय कुमार ने हत्यारोपित पति को सात साल का कारावास और...
कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के हरपुर लालाडीह में चार साल पूर्व विवाहिता की हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट द्वितीय विनय कुमार ने हत्यारोपित पति को सात साल का कारावास और अधिकतम 21 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड चुकता नहीं करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय त्रिपाठी के मुताबिक हनुमानगंज थाने के पथलहवां मस्जिदिया टोला निवासी हसनैन ने अपनी बहन सकीना खातून की शादी नेबुआ नौरंगिया थाने के गांव हरपुर लालाडीह निवासी लकमुद्दीन से 2004 में की थी। हसनैन ने पिछले 24 अप्रैल 2014 को नेबुआ नौरंगिया थाने में तहरीर सौंप आरोप लगाया कि लकमुद्दीन और उसकी मां समेत आधा दर्जन लोगों ने मिलकर दहेज में मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपए के लिए बहन सकीना की हत्या कर दी। हसनैन की तहरीर पर पुलिस ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति समेत आधा दर्जन लोगों पर दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच में जुट गई।
विवेचक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर में चार्जशीट दाखिल कर सिर्फ पति को हत्या के मामले में आरोपित बनाया। 15 अक्टूबर 2014 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को जिला एवं सत्र न्यायालय को सुनवाई के लिए सुपुर्द कर दिया। जनपद न्यायाधीश के आदेश पर 28 अप्रैल 2015 को मुकदमें की सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय में शुरू हुई। मामले में 6 गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश ने वादी-प्रतिवादी के अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को पति लकमुद्दीन को पत्नी की हत्या मामले में विभिन्न धाराओं में अधिकतम 10 साल का कारावास व 21 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।