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दहेज हत्या के दोषी पति को पंद्रह वर्ष की कैद

दहेज हत्या के दोषी पति को पंद्रह वर्ष की कैद

संक्षेप:

Gonda News - गोंडा में, जिला जज दुर्ग नरायण सिंह ने दहेज हत्या के मामले में पति अतुल कुमार श्रीवास्तव को 15 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। रिपोर्ट के अनुसार, अतुल ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी पूर्णिमा को मार डाला। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Tue, 2 Dec 2025 05:21 PMNewswrap हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोंडा, विधि संवाददाता। जिला जज दुर्ग नरायण सिंह ने दहेज हत्या में दोषी पति को पंद्रह वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ला के अनुसार थाना खरगूपुर के अंतर्गत ग्राम मंगलनगर निवासी अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी पुत्री पूर्णिमा श्रीवास्तव की शादी अतुल कुमार श्रीवास्तव पुत्र राय साहब श्रीवास्तव निवासी जोगीबीर बभनी थाना कोतवाली नगर जिला गोंडा के साथ की थी। अतुल उनकी पुत्री को दहेज में कार के लिए प्रताड़ित करता था।

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कार की मांग पूरी न होने 17 अगस्त 2020 को बेटी को मार डाला और घर से फरार हो गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी अतुल कुमार श्रीवास्तव को 15 वर्ष की कैद व तीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।