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पैंटून पुल से पांच किमी दूरी तक जाने की मनाही

पीडब्लयूडी ने अब पैंटून पुल से पांच किमी दूरी तक जाने की मनाही के फरमान जारी कर दिए हैं। शासन के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग की ओर से कैथीघाट पुल को घाघरा नदी में नया सार्वजनिक नौ घाट स्थापित करने के...

पैंटून पुल से पांच किमी दूरी तक जाने की मनाही
हिन्दुस्तान टीम,गोंडाMon, 17 Feb 2020 11:27 PM
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पीडब्लयूडी ने अब पैंटून पुल से पांच किमी दूरी तक जाने की मनाही के फरमान जारी कर दिए हैं। शासन के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग की ओर से कैथीघाट पुल को घाघरा नदी में नया सार्वजनिक नौ घाट स्थापित करने के निर्देश गए हैं। नदी की धारा के अपस्टीम में पैंटून पुल से अधिकतम सात किमी दूरी तक नाव, स्टीमर आदि जाने की मनाही है। जबकि नदी की धारा के अनुकूल पांच किमी तक नहीं ले जा सकेंगे। विभाग में निर्माण खंड-दो के एक्सईएन अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि इस बीच की दूरी में जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है।

सूबे में कैथीघाट पर बना पैंटून पुल तीसरे नम्बर का है। इस पुल के नौ घाट घोषित करने का नोटिफिकेशन दिसम्बर 2016 में जारी हुआ है। बताया गया है कि पैंटून पुल के गोण्डा तरफ फेहरा, ऐली परसौली, सोनौली मोहम्मदपुर व गढ़ी आदि गांव हैं। जबकि अयोध्या (फैजाबाद) की तरफ मंहगूपुर, कैथी , सल्लातपुर, नूरगंज, सेडरी, पसैया व नयपुरवा आदि गांव आते हैं। आदेश के मुताबिक नदी के किनारे उमरी में धारा के अनुकूल चार किमी, फेहरा में 2.50 किमी और बरौली में सात किमी तक जाने तक मनाही है। जबकि नदी की धारा के प्रतिकूल पांच किमी तक नहीं ले जा सकेंगे।

बिना अनुमति फेरी पर जुर्माना लगेगा : पैंटून पुल से निर्धारित दूरी में प्रशासन की बिना अनुमति फेरी करने पर अवहेलना मानी जाएगी और जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट इस पर अर्थदण्ड का जुर्माना कर सकता है। संबंधित से इसकी वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर की जाएगी।

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