Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़गोंडाCentral Health Department Bans 156 Drug Products Immediately

दवा की 156 प्रोडक्ट्स के बिक्री पर लगाई गई रोक 

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 156 दवाओं के उत्पादनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन दवाओं में चिकित्सीय औचित्य नहीं पाया गया। मेडिकल स्टोर संचालक प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक वापस...

दवा की 156 प्रोडक्ट्स के बिक्री पर लगाई गई रोक 
Newswrap हिन्दुस्तान, गोंडाSat, 24 Aug 2024 12:19 PM
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मेहनौन, संवाददाता। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने दवाओं के 156 प्रोडक्ट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ड्रग इंस्पेक्टर रजिया बानो ने बिकने से रोकी गई दवाओं की लिस्ट केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एशोसिएशन के अध्यक्ष को उपलब्ध करा दी है और इन दवाओं के बाजार में बिक्री न होने देने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति और औषधि सलाहकार बोर्ड ने दवाओं का परीक्षण कर रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि एफडीसी की जांच में 156 दवाओ में अंतर्विष्ट अवयवों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। इसके उपयोग से मनुष्य में खतरा बढ़ जाता है। केन्द्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में प्रतिबंधित दवा की 156 प्रोडक्ट के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई । प्रतिबंधित दवाओं पर रोक की सूचना मिलने पर जिले भर के मेडिकल स्टोर में हड़कंप मच हुआ है । सभी मेडिकल स्टोर संचालक एक दूसरे से प्रतिबंधित दवाओ की बिक्री पर रोक की जानकारी लेने में जुटे हुए हैं । जिला औषधि निरीक्षक रजिया बानो ने बताया भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में करीब 156 दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। जिसमे सर्दी, जुकाम, बुखार, एंटी एलर्जी, एलोवेरा जेल, आंख की दवा, लीवर, गैस, नारकोटिक्स, घाव भरने की दवा, सौन्दर्य प्रसाधन के साथ अन्य दवाएं भी शामिल हैं।

फर्म को वापस होंगी दवाएं : ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया अधिसूचना जारी होने के बाद जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालक अपने यहां प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक सम्बन्धित फर्म को वापस कर उसकी सूचना लिखित रूप में कार्यालय में भी देंगे । इसके जद में कास्मेटिक दुकान और ब्यूटी पार्लर चला रहे संचालकों पर भी लागू होता है। जिले में प्रतिबंधित दवाओं का भंडारण या बिक्री पाई जाती है तो तत्काल संबंधित मेडिकल स्टोर, कास्मेटिक दुकान और ब्यूटी पार्लर के संचालक के खिलाफ औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।

इन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध : ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रोटीज, बीटा, ग्लूकोनेज, सेल्यूलेज, लाइपेज, ब्रोमेलेन, जाइलेनेज, हेमिक्ल्यूलेज, माल्ट डायस्टेज, इनवर्टेज, पपेन, एमाइलेज, पेक्टिनेज, अल्फा गैलेक्टोसीडेज, एंटीमनी पोटेशियम ट्राटेट, फेरस सल्फेट सहित अन्य प्रतिबंधित दवाएं शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधित दवाओ की सूची जिलाअध्यक्ष केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एवं फार्मासिस्ट को उपलब्ध करवा दी गई है। अध्यक्ष ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोरों को दवाओं की लिस्ट भेज दी गई है

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