युवाओं को मिलेगा बिना गारंटी पांच लाख का ऋण
Ghazipur News - गाजीपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) के तहत प्रदेश में

गाजीपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) के तहत प्रदेश में प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को बिना गारण्टी पांच लाख तक ऋण दिये जाने के लिए कवायद शुरू की गयी है। इसके लिए https://msme.up.gov.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि योजना के लिए पात्रता में आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए एवं 21 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा होना चाहिए। योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर 10 प्रतिशत मार्जिनमनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा एवं ऋण के शत-प्रतिशत ब्याज का उपादान 4 वर्षों के लिए दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।
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