बैल चोरी के 35 साल पुराने मामले में दो को सजा
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घनश्याम शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को बैल चोरी के 35 साल पुराने मामले में दो को पांच साल की कैद व 10-10 हजार रुपये के...
गाजीपुर। वरिष्ठ संवाददाता
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घनश्याम शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को बैल चोरी के 35 साल पुराने मामले में दो को पांच साल की कैद व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना गहमर गांव मनिया निवासी एजाज खा, ने थाने में तहरीर दिया कि 2 मई 1986 को आधी रात में खड़खड़ाहट की आवाज पर वादी की नींद खुली तो टार्ज की रोशनी में देखा कि उसी के गांव के असलम खा, असरफ खा, नसीम खा व जमील खा उसके दो बैल को खोल कर ले जा रहे थे । उनके हाथों में बन्दूक व कट्टा भी था जिसके बल पर धमकाना शुरू कर दिया। जान का भय देखकर वादी ने शोर नही किया। पीड़ित की तहरीर पर थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना उपरांत पुलिस आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोपी असलम खा व जमील खा की मृत्यु हो गई। अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार ने कुल 4 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा और जुर्माना फैसला सुनाया।