अल्पसंख्यकों को ऋण आवेदन की अंतिम तिथि आठ
गाजीपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि टर्मलोन ऋण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी व जैन धर्म के...
गाजीपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि टर्मलोन ऋण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी व जैन धर्म के बेरोजगार युवकों व युवतियों के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपये व अधिकतम 20 लाख रुपये की परियोजनाओं एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड, टेक्निकल ट्रेड्स, स्माल बिजनेस आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण मिलेगा। लाभार्थी ऋण की वापसी 5 वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में कर सकते हैं। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएफसी द्वारा और 5-5 प्रतिशत यूपीएमएफडीसी एवं लाभार्थी अपने स्रोतों से लगायेंगे। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इच्छुक लाभार्थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से निःशुल्क आवेदन किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तक निर्धारित की गयी है।