ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश गाजीपुरपुराने सिनेमा भवन में व्यवसास से पूर्व आवेदन जरूरी

पुराने सिनेमा भवन में व्यवसास से पूर्व आवेदन जरूरी

पुराने सिनेमा भवन में व्यवसास से पूर्व आवेदन जरूरी

पुराने सिनेमा भवन में व्यवसास से पूर्व आवेदन जरूरी
हिन्दुस्तान टीम,गाजीपुरWed, 27 Feb 2019 09:41 PM
ऐप पर पढ़ें

जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने बताया कि पुराने सिनेमा भवन में किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय करने से पूर्व इस आशय का आवेदन मनोरंजन कर विभाग में देना जरूरी है, जो शासन को भेजा जायेगा। शासन के अनुमति के उपरांत ही उसमे कोई अन्य कार्य किये जा सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि आश्वासन संबंधी समिति की बैठक बीते 13 सितंबर को की गयी थी। इसमें दिये गये निर्देशो के अनुपालन में पुराने सिनेमा भवन को तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक काम्पलेक्स अथवा किसी अन्य निर्माण का प्रस्ताव मुख्य नगर व ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश के माध्यम से शासन को संदर्भित किया जायेगा। शासन की ओर से विचारोपरांत अनुमति प्रदान की जायेगी। शासन की अनुमति के पश्चात ही निर्माण मानचित्र सक्षम स्तर से स्वीकृत किये जायेंगे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें