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किशोरी से दुष्कर्म और हत्या में आरोपित को आजीवन कैद

गहमर थाना क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्याकर शव फेंक देने के मामले में पाक्सो प्रथम कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विष्णु...

किशोरी से दुष्कर्म और हत्या में आरोपित को आजीवन कैद
हिन्दुस्तान टीम,गाजीपुरThu, 21 Oct 2021 07:10 PM
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गाजीपुर। वरिष्ठ संवाददाता

गहमर थाना क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्याकर शव फेंक देने के मामले में पाक्सो प्रथम कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य की अदालत ने सजा सुनाई। आरोपित के कृत्य को नृशंस मानते हुए न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। साथ ही 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के भाई ने 2 दिसबंर 2015 को थाने में तहरीर दिया कि उसकी बहन दो दिन पहले से घर से लापता है और उसका पता नहीं चल रहा। पुलिस ने तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि पड़ोस के गणेश चौधरी के घर ताला बंद है और वो भी लापता है। वादी ने बताया कि गणेश से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही थीं उसी रंजिश के वजह से मेरी मेरी बहन को बहला फुसला प्रेम के जाल में फंसा लिया और उसकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने किशोरी का शव बरामद कराया। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। कोर्ट ने पिछले छह साल में दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कल 11 गवाहों को पेश किया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने गणेश चौधरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। देवल गांव के आरोपित गणेश चौधरी को सजा दिए जाने पर पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया।

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