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दहेज हत्या में पति, ससुर को आजीवन कारावास, सास को तीन वर्ष की कैद

पांच साल पहले दहेज की लालच में नव विवाहिता पर केरोसिन डालकर जलाने के आरोपी पति, सास और ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या का दोषी करार दिया। अदालत...

दहेज हत्या में पति, ससुर को आजीवन कारावास, सास को तीन वर्ष की कैद
हिन्दुस्तान टीम,गाजीपुरSat, 18 Sep 2021 03:11 AM
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गाजीपुर। वरिष्ठ संवाददाता

पांच साल पहले दहेज की लालच में नव विवाहिता पर केरोसिन डालकर जलाने के आरोपी पति, सास और ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों दोषियों पर अलग-अलग 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, सास को तीन साल की कड़ी कैद और छह हजार का अर्थदंड लगाया। सजा के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतोष जताया।

गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को पांच साल से लंबित मामले में फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील, साक्ष्य और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से बताया गया कि थाना दिलदारनगर के वार्ड नंबर 11 कस्बा के बंटी कुमार गुप्ता ने अपनी बहन प्रिय गुप्ता की शादी रेवतीपुर थाना गांव उतरौला के राजू गुप्ता के साथ 3 जून 2016 को किया था। शादी में वादी ने समर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन पति राजू गुप्ता मोटरसाइकिल की मांग बराबर करते थे। सभी ससुरालीजन मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे। 27 फरवरी 2017 को करीब नौ बजे वादी की बहन ने फोन से मायके सूचना दी कि उसका पति राजू गुप्ता, ससुर गनपत शाह, सास माना देवी ने उसके ऊपर तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना के बाद वादी जब बहन के ससुराल पहुंचा तो देखा वह झुलसी अवस्था में पड़ी थी। बंटी ने बहन को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान पुलिस और मजिस्ट्रेट ने पीड़िता का बयान भी लिय था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वादी की तहरीर पर रेवतीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल 11 गवाहों को पेश किया, दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया।

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