Ghazipur News: पुलिस उप निरीक्षक को गिरफ्तार करने का आदेश
Ghazipur News: गाजीपुर में, विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव को हत्या के मामले में गिरफतार करने का आदेश दिया है। श्रीवास्तव ने टापटेन अपराधी विशाल पासी के खिलाफ गवाही नहीं दी थी, जिससे अदालत में देरी हो रही थी। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट संजय के लाल की अदालत ने हत्या के मामले में तत्कालीन विवेचक रहे उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव को गिरफतार कर न्यायालय में पेंश करने का आदेश पारित किया है। जिसकी खबर मिलते ही पुलिस विभाग मे हडकम्प मच गया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम कुमार राय ने बताया कि सोमवार को अदालत ने थाना नन्दगंज के टापटेन अपराधी विशाल पासी को नन्दगंज के सिहोरी गांव मे 2017 के चर्चित हत्याकाण्ड में घटना की गवाही के मामले कई बार नोटिस जारी किया गया। जिसमे कमिश्नरेट पुलिस कानपुर मे तैनात उपनिरीक्षक रविन्द्र श्रीवास्तव ने अभी तक अपनी गवाही नही दी है, जिससे अदालत के कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।
जिसे दृष्टिगत रखते हुए स्टेट बनाम विशाल पासी थाना नन्दगंज में दर्जं मुकदमा अपराध संख्या 631/2017 के विवेचक पर सीआरपीसी की धारा 350 व गैर जमानती वारंट उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ जारी कर गिरफतार करने का आदेश कमिश्नरेट पुलिस कानपुर को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितम्बर है।


