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आर्थिक तंगी से उबरने को ले सकते हैं पीएम स्वनिधि योजना का लाभ

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आर्थिक तंगी से उबरने को ले सकते हैं पीएम स्वनिधि योजना का लाभ
हिन्दुस्तान टीम,गाजीपुरSat, 13 Mar 2021 10:20 PM
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गाजीपुर। निज संवाददाता

नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ठेला, खोमचा व रेहड़ी लगाकर जीवनयापन करने वालों को कारोबार को रफ्तार देने के लिए धन की कमी नहीं होगी। वह पीएम स्वनिधी योजना का लाभ लेकर कारोबार को बढ़ा सकते है। वहीं प्रवासियों को प्रशिक्षण देकर दस हजार का ऋण दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेकर अपने पैरो पर खड़ा होने के लायक बनेंगे, वहीं परिवार का भरण पोषण करेंगे। शासन की ओर से आर्थिक तंगी से जूझ रहे पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ दिलाने का लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े लोगों संबंधित नगरपालिका व नगरपंचायत में पंजीकरण कराया जाएगा। अबतक जनपद में लगभग सौ परिवारों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है। वहीं डूडा ने नगरपालिका व नगरपंचायत से इसकी सूची भी मांगी है।

शासन की ओर से प्रधानमंत्री स्टीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत आर्थिक तंगी से उबरने के लिए लाकडाउन के दौरान दूसरे राज्यो व शहरों आए प्रवासियों सहित ठेला, खोमचा व रेहडी लगाकर जीवनयापन करने वालों को दस हजार रुपया का ऋण बैंक से बिना शर्त दिया जाता है। जिससे वह खमचे व ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण कर सके। हालांकि यह रकम बैंक को बाद में किस्तों के रूप में जमा करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग नगरपालिका व नगरपंचायत में ठेली लगाएंगे। उनका संबंधित नगर निकाय में पंजीकरण कराया जाएगा। नगरपालिका ईओ लालचंद सरोज ने बताया कि प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, पथ विक्रेता व गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जो नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र में ठेला, खोमचा व रेहड़ी लगाकर अपने जीवन स्तर में सुधार लाना चाहते है। उन लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसके साथ हीं नगर पालिका व नगर पंचायत में में पंजीकृत पथ विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं जो लोग पहले से ठेला लगा रहे है। वह योजना का लाभ ले सकते है।

अभियान चला होगा पंजीकरण

जिन लोगों का नगर पालिका व नगर पंचायत में पंजीकरण नहीं है। ऐसे लोगों का अभियान चलाकर पंजीकरण कराया जाएगा। इसके साथ हीं जो लोग नया काम शुरू करेंगे, उनकों प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिससे वह अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। दूसरे दुकानदार भी इस योजना का लाभ ले सकते है।

सात प्रतिशत लगेगा ब्याज

शासन की ओर से मुहैया कराने जाने वाले लोन की राशि को एक वर्ष तक 946 रुपया की मासिक किस्तों में चुकाना होगा। बैंक को सात प्रतिशत ब्याज के हिसाब से इसे चुकाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आनलाइन फार्म भरकर योजना का लाभ ले सकते है। शासन की ओर से डिजिटल लेन-देन करने पर छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन के लिए किसी की भी गारंटी की जरुरत नहीं है।

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