नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा
गाज़ीपुर की विशेष न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीड़िता को स्कूल से भगा लिया था। अदालत ने पीड़िता को 40 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 14 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना खानपुर के एक गांव निवासी ने तहरीर दिया कि उसके गांव का ही शशिपाल उसकी पौत्री को तीन माह पूर्व से लगातार विद्यालय आते जाते छेड़खानी करता था। उसके पिता से शिकायत किया तो उसके पिता गाली देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे।
20 दिसंबर 2017 को शशिपाल उसकी नाबालिग पौत्री को स्कूल से निकलते ही 4 बजे बहलाफुसला कर भगा ले गया। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को घटना के एक माह बाद बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना कराकर न्यायालय में बयान अंकित कराया। पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल सात गवाहों को पेश किया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
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