न्यायालय के आदेश पर तीन के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज
Gauriganj News - न्यायालय के आदेश पर तीन के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज न्यायालय के आदेश पर तीन विरुद्ध धोखाधड़ी का केसन्यायालय के आदेश पर तीन विरुद्ध धोखाधड़ी का केस

जामो। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के टाडा वारिसगंज निवासी संगीता देवी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश पर जामो पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्जकर जांच शुरू की है। न्यायालय सिविल जज सुलतानपुर के यहां प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता संगीता देवी पत्नी आनंद कुमार ने बताया कि 6 फरवरी 2024 को उसने जामो कोतवाली क्षेत्र के धाराधरी दुबे का पुरवा मजरे लोरिकपुर निवासी अचला देवी पुत्री रूप नारायण से गाटा संख्या 72 के आधे भाग का बैनामा लिया था। बैनामे के बाद जमीन उसके नाम पर खतौनी में दर्ज हो गई। जबकि विक्रेता अचला देवी, उसके पिता तथा भाई लक्ष्मीशंकर ने उसी भूमि का पहला बैनामा पूरे जिया पांडेय मजरे जामो निवासी उर्मिला पत्नी रमापति पांडेय के नाम 7 जनवरी 2020 को कर दिया था।
दो वर्ष बाद रूप नारायण ने उसी भूमि के सम्पूर्ण रकबे का बैनामा अचला देवी के नाम कर दिया। जिससे पूरी भूमि अचला देवी के नाम दर्ज हो गई। जब पीड़िता संगीता को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला तो उसने इस संबंध में विक्रेता अचला देवी से बात की। आरोप है कि अचला देवी ने उसे गालियां देते हुए भगा दिया। पीड़िता ने मामले में जामो पुलिस से लिखित शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसपी को पत्र भेजा। वहां से भी कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लिया। एसएचओ विनोद सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी अचला देवी, उसके पिता रूप नारायण व उसके भाई लक्ष्मीशंकर के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्जकर जांच की जा रही है।
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