कोडीनयुक्त सिरप प्रकरण में एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
Gangapar News - नवाबगंज। कोडीनयुक्त सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में नवाबगंज पुलिस ने एक वांछित

कोडीनयुक्त सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में नवाबगंज पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई कौड़िहार ब्लॉक के पास मुखबिर की सूचना पर की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध सिरप के कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर नवाबगंज राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा 29 दिसंबर 2025 को लिखित तहरीर देकर अवैध रूप से कोडीनयुक्त सिरप के भंडारण व बिक्री की शिकायत की गई थी। इसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। तभी से पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।
शुक्रवार को मिली पुख्ता सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मिर्जापुर निवासी रविकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अवैध सप्लाई से जुड़े कुछ अहम सुराग दिए हैं, जिनके आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश तेजी से कर रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कोडीनयुक्त सिरप का गलत इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा था, जिससे युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए जिले भर में ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों और संदिग्ध ठिकानों की भी लगातार जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से नशीले पदार्थों की शिकायतें मिल रही थीं। इस गिरफ्तारी से ऐसे तत्वों पर अंकुश लगेगा और माहौल सुरक्षित होगा। इंस्पेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही ड्रग विभाग के साथ समन्वय कर सप्लाई चेन की पूरी कड़ी को खंगाला जा रहा है, ताकि इस अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं भी नशीली दवाओं की अवैध बिक्री या भंडारण की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी और तेज किया जाएगा।
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