लखनऊ में चल रहा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का अवैध कारोबार, FSDA और STF ने जब्त किया 1 करोड़ 38 लाख का माल
- लखनऊ में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। एफएसडीए और एसटीएफ की टीम ने 1 करोड़ 38 लाख के अवैध इंजेक्शन बरामद किए हैं।
राजधानी लखनऊ में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) और एसटीएफ ने अवैध इंजेक्शन बरामद किए हैं। इंजेक्शन को सीज कर दिया गया है। दवा के नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। एफएसडीए के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने बताया कि बीते कई दिनों से अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सप्लाई की शिकायत मिल रही थी। पूरे मामले से एसटीएफ को अवगत कराया गया। बीते बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति बडे पैमाने पर अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ले जा रहे हैं। सहायक आयुक्त बृजेश कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्य एवं नीलेश कुमार शर्मा व एसटीएफ के साथ मुखबिर के बताए पते पर पहुंचे।
एफएसडीए के सहायक आयुक्त बताया कि बंगला बाजार चौराहे से तेलीबाग की तरफ जाने वाले रोड पर टीम पहुंची। वहां सफेद रंग की बड़ी गाड़ी खड़ी थी। जिसके अन्दर दो व्यक्ति बैठे थे। व्यक्तियों से पूछताछ हुई तो एक ने अपना नाम अनमोल पाल व दूसरे ने दिनेश पाल बताया। गाड़ी की जांच में अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद हुआ। इसी दौरान दोनों ने भागने की कोशिश की। लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया। टीम ने गाड़ी को आशियाना थाने में सीज कर जमा कराई गई।
चार नमूने जांच के भेजे गए
पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि बुद्धेश्वर स्थित मायापुरम के सामने प्लाट के अन्दर बने कमरे में और भी इंजेक्शन रखे हैं। टीम बताए पते पर पहुंची। वहां कमरे में भारी मात्रा में अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कुल 30 बड़े बाक्स और छह बोरी में इंजेक्शन बरामद हुए। फिर इनकी गिनती कराई गई। कुल 267000 एम्पुल दवाएं मिली। साथ ही 30 एमएल के 12627 वायल बरामद हुए। इसके अलावा 100 एमएल के 1260 वायल भी पकड़े गए। सभी अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीज किया गया। मौके पर चार अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। सीज की गई अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का कुल कीमत लगभग एक करोड़ 38 लाख रुपये बताया जा रहा है।
दोनों अभियुक्त गिरफ्तार
सहायक आयुक्त ने बताया कि अभियुक्त अनमोल पाल एवं दिनेश पाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
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