योगीराज भगवान श्रीकृष्ण जनकल्याण ट्रस्ट अवैध घोषित
नियत प्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर ने योगीराज भगवान श्रीकृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट को गठन को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों की सदस्यता भ्रष्ट आचरण के चलते समाप्त करने का आदेश पारित...
नियत प्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर ने योगीराज भगवान श्रीकृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट को गठन को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों की सदस्यता भ्रष्ट आचरण के चलते समाप्त करने का आदेश पारित किया है।
योगीराज ट्रस्ट के विवाद में सुनवाई करते हुए नियत प्राधिकारी एवं एसडीएम सदर देवेंद्र सिंह ने मंगलवार को अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने अपने फैसले में कहा योगीराज ट्रस्ट के गठन को रामलीला महोत्सव समिति की सम्पत्ति के स्वामित्व पर अवैध कब्जे का प्रयास माना है। नियत प्राधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ.दिलीप यादव ने 25 अगस्त 2018 को गठित किए गए योगीराज ट्रस्ट की डीड और ट्रस्ट के निर्वाचित सदस्य डॉ.दिलीप यादव, आरपी सिंह यादव, श्याम सिंह यादव, मनोज यादव व गिर्राज किशोर की सदस्यता भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आती है। इसे समाप्त किया जाता है। नियत प्राधिकारी ने आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबंधक चिटस फंड आगरा को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं।