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पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

शिकोहाबाद पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में इकाई के मूल भागीदार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने मामले में आरोप पक्ष दाखिल होने तक भागीदारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। औद्योगिक...

पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
हिन्दुस्तान टीम,फिरोजाबादThu, 19 Oct 2017 12:32 AM
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शिकोहाबाद पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में इकाई के मूल भागीदार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने मामले में आरोप पक्ष दाखिल होने तक भागीदारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। औद्योगिक आस्थान शिकोहाबाद स्थित सूर्या बीडस फैक्ट्री परिसर में पटाखा विस्फोट की घटना के मामले में आरोपी बनाए गए मूल इकाई के भागीदार प्रभात माहेश्वरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं अखिलेश चंद्र शर्मा ने मामले में पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विदित हो कि सितम्बर माह में अवैध रूप से पटाखा निर्माण करते समय आधा दर्जन से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसमें तीन घायलों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

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