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पिता की हत्या में बेटा, उसकी पत्नी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने पिता की गोली मारकर हत्या में बेटे व उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर दोनों को...

पिता की हत्या में बेटा, उसकी पत्नी को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,फिरोजाबादMon, 18 Oct 2021 09:10 PM
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न्यायालय ने पिता की गोली मारकर हत्या में बेटे व उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना के क्षेत्र नगला इंची निवासी मातादीन की उसके बेटे शैलेंद्र यादव ने रुपयों की खातिर गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के दौरान शैलेंद्र की पत्नी पप्पी ने मातादीन के दोनों हाथ पकड़े थे। हत्या करने के बाद दोनों वहां से भाग गए। मातादीन के नाती ने घटना की अपने चाचा व चाची के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई लोगों ने गवाही दी। न्यायालय के सामने कई गवाह प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही प्रशासन के आधार पर न्यायालय ने शैलेंद्र यादव तथा उसकी पत्नी को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 10-10 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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