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मैपिंग के दौरान छूटे मतदाता जोड़ें, नोटिस कराएं मतदाता को रिसीव

मैपिंग के दौरान छूटे मतदाता जोड़ें, नोटिस कराएं मतदाता को रिसीव

संक्षेप:

Firozabad News - शिकोहाबाद में मुख्य विकास अधिकारी ने एईआरओ, बीएलओ एवं सुपरवाइजर के साथ एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाताओं को नोटिस भेजने, आवश्यक अभिलेखों की अपलोडिंग और नए मतदाताओं को जोड़ने के तरीकों पर चर्चा की गई। एसडीएम ने मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी दी।

Jan 18, 2026 12:10 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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शिकोहाबाद, एसआईआर की आगामी प्रक्रिया के लिए शनिवार को शिकोहाबाद में मुख्य विकास अधिकारी ने एईआरओ, बीएलओ एवं सुपरवाइजर के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें नोटिस रिसीव कराने, नोटिसों का निस्तारण कराने सहित अन्य टिप्स दिए गए। प्रोजेक्टर के जरिए पूरी प्रक्रिया की कार्यविधि समझाई गई। एसआईआर की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया है। उनके जरूरी अभिलेख लेने हैं। मैपिंग के दौरान छूटे मतदाताओं को फिर से जोड़ना है। एसडीएम गजेंद्र पाल सिंह ने समझाया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें किस प्रकार से मतदाताओं को रिसीव कराना है।

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नोटिस के लिए जरूरी अभिलेख कैसे ऑनलाइन अपलोड करने हैं। इसके साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए किन किन अभिलेख की जरूरत होगी आदि विषय से अवगत कराया। जिन्हें नोटिस भेजे हैं, उन्हें तहसील में बने काउंटर पर जाकर कौन से अभिलेख उपलब्ध कराने हैं। उनका निस्तारण करने के टिप्स बताए। एसडीएम ने कहा कि कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर किसी कारण से नाम कट गए हैं तो फॉर्म भरकर उन्हें जुड़वाया जाना चाहिए। सभी शिकायतों का तत्काल निस्तारण होना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया को 27 जनवरी तक पूर्ण करना है। जिससे फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो सके। ईआरओ एवं एईआरओ नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है। वर्तमान में नोटिस के वितरण, सुनवाई, दावें एवं आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने एवं निस्तारण आदि की कार्यवाही की जा रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने की अवधि तक ईआरओ एवं एईआरओ मुख्यालय नहीं छोड़ें। अगर अपरिहार्य स्थिति हो तो जिलाधिकारी से अनुमति के बाद भी कहीं जा सकेंगे।