पोक्सो की दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

फिरोजाबाद न्यायालय ने पोक्सो के दोषी मानपाल को 20 साल के कठोर कारावास और 35000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मानपाल ने 15 वर्षीय किशोरी को बहलाकर भगाया...

पोक्सो की दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादMon, 12 Aug 2024 06:56 PM
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फिरोजाबाद। न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना एका क्षेत्र में 19 सितंबर 2022 को प्रदीप विजय तथा मानपाल पुत्र प्रबल सिंह 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गए थे। मानपाल नगला खेमे सिढपुरा कासगंज का रहने वाला है। पिता ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद मानपाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मानपाल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 35000 रुपये अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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