बेटी से कई वर्षों तक रेप के दोषी पिता को आजीवन कारावास
न्यायालय ने बेटी से बलात्कार करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिता ने कई वर्षों तक बेटी को डराकर गलत काम किया। बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया और शादी के बाद भी पिता ने बलात्कार जारी...

न्यायालय ने कई वर्षों तक बेटी से बलात्कार करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड लगाया। न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक पिता ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख कई वर्षों तक बेटी को डरा धमकाकर गलत काम करता रहा। इस दौरान बेटी ने एक बच्ची को जन्म भी दिया। बाद में पिता ने 5 अप्रैल 2014 को बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद भी पिता अपनी आदतों से बाज नहीं आया। शादी के बाद भी वह बलात्कार करता रहा। पिता ने 2 मई 2019 को पुनः बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया।
बेटी के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। उसकी मां को भी माता पीटा। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम श्याम बाबू की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मनोज शर्मा ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने लड़की के पिता को 376, 323 तथा 506 का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 71 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


