बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Firozabad News - न्यायालय ने पोक्सो और बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने दलित किशोरी के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया और 50,000 रुपये का अर्थ दंड लगाया।

न्यायालय ने पोक्सो व बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी क्षेत्र में अक्तूबर 2023 में युवक ने दलित किशोरी के साथ बलात्कार किया। मामले में किशोरी के पिता ने राजेश पुत्र मुन्नीलाल निवासी काशीराम कॉलोनी ग्राम गढी छत्रपति थाना नारखी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 3760 ए बी, 5 एम/6 पोक्सो,3 (2) (5) एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचनाके बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम करुणा सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50,000 रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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