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भाई की हत्या व भतीजे पर कातिलाना हमले के दोषी को आजीवन कारावास

भाई की हत्या व भतीजे पर कातिलाना हमले के दोषी को आजीवन कारावास

संक्षेप: Firozabad News - न्यायालय ने चंद्रभान सिंह की हत्या के दोषी हरिभान सिंह को आजीवन कारावास और दो लाख एक हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया। चंद्रभान की हत्या 29 जुलाई 2017 को हुई थी, जब हमलावर ने उनके बेटे सोनेलाल को भी गोली...

Fri, 29 Aug 2025 01:23 AMNewswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नगला खंगर के उरावर निवासी चंद्रभान सिंह की 29 जुलाई 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर ने चंद्रभान के बेटे सोनेलाल को गोली मारकर घायल कर दिया। चंद्रभान के दूसरे बेटे भुवनेश ने अपने ताऊ हरिभान सिंह यादव उर्फ मुन्ना यादव पुत्र आज्ञाराम उसके बेटों यादवेंद्र सिंह उर्फ भोले, राघवेंद्र उर्फ भुल्ले तथा उपेन्द्र सिंह उर्फ आशू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में कहा था कि हरिभान सिंह गलत नीयत से उसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था।

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उसी दौरान उसके पिता चंद्रभान व भाई सोनेलाल बाजार से आ गए। उन्हें देख हरिभान ने उन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद हरिभान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। गवाहों को गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो लाख एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।