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स्वकर व भवन नियमावलियों पर लगीं मुहर,3.5 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

स्वकर व भवन नियमावलियों पर लगीं मुहर,3.5 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

संक्षेप:

Fatehpur News - खागा में नगरपंचायत की बोर्ड बैठक में स्वकर निर्धारण नियमावली 2024 और भवन नामांतरण नियमावली को लागू करने का निर्णय लिया गया। लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से सभी वार्डों में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव पास किए गए। विधायक कृष्णा पासवान और अन्य सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

Nov 26, 2025 11:44 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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खागा। नगरीय निकाय की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बुधवार को नगरपंचायत परिसर में आयोजित बैठक में बोर्ड ने स्वकर निर्धारण नियमावली 2024 एवं भवन नामान्तरण नियमावली लागू करने का निर्णय किया। इसके अलावा सभी वार्डों में सड़कों एवं नालियों के निर्माण के लिए करीब साढ़े तीन करोड़ रूपए के प्रस्ताव भी बोर्ड ने स्वीकृत किए। बोर्ड बैठक में स्वकर निर्धारण नियमावली 2024 नियमावली पारित करते हुए इसे लागू करने पर रजामंदी दी गई। अब इस नियमावली का प्रकाशन करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस नियमावली को आपत्तियों का निस्तारण करते हुए लागू किया जाएगा।

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इसके अलावा बोर्ड ने नगर में शासन द्वारा निर्मित भवन नामांतरण सम्बन्धी नियमवली को भी लागू करने का निर्णय लिया। इन नियमावलियों को समूचे राज्य के समान नगर में भी शुल्क एवं नियम लागू करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। अब नगर में भी भवन नामांतरण व संशोधन का शुल्क निर्धारण एक जैसा होगा। इस अवसर पर विधायक कृष्णा पासवान, नगरपंचायत अध्यक्ष गीता सिंह, अधिशाषी अधिकारी देवहूती पांडेय एवं वार्डों के सभासद मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में करीब साढ़े तीन करोड़ की लागत से हर वार्ड में सड़कों व नालियों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किए गए। सदस्यों की मांग पर उन क्षेत्रों को तरजीह दी जाएगी जहां जलनिकासी एवं आवागमन सम्बन्धी दिक्कतें हैं। इसके अलावा पटेरवा पर में बारात घर के निर्माण पर भी मुहर लगाई गई है। पारित प्रस्तावों पर बजट की उपलब्धता के आधार पर निविदाएं आमंत्रित कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। अब नगर में 2024 की नियमावली के अन्तर्गत सड़क की चौड़ाई के आधार पर स्वकर निर्धारण होगा। इसे चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में 24 मीटर से अधिक चौडाई वाले मार्ग, दूसरी श्रेणी में 12 मीटर से 24 मीटर, तीसरी श्रेणी में 9 से 12 मीटर एवं चौथी श्रेणी में 0 से 9 मीटर चौड़ाई की सड़क के आधार पर स्वकर निर्धारण होगा। राज्य सरकार ने समूचे प्रदेश के निकायों में एक समान कर व्यवस्था लागू करने के लक्ष्य से यह नियमावली तैयार की है।