48 घंटे में पुलिस ने किया था सिर कटी लाश का खुलासा
Fatehpur News - सुल्तानपुर घोष थाना के इब्राहिमपुर में फरवरी 2024 में मिली सिर कटी लाश ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। पहचान न होने और शव के क्षत-विक्ष

फतेहपुर, संवाददाता। सुल्तानपुर घोष थाना के इब्राहिमपुर में फरवरी 2024 में मिली सिर कटी लाश ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। पहचान न होने और शव के क्षत-विक्षत हालत में मिलने से शुरुआती जांच मुश्किल थी, लेकिन पुलिस ने महज 48 घंटे में पूरे हत्याकांड का खुलासा कर पिता पुत्र को गिरफ्तार किया था।27 फरवरी को महन्ना ऊसर के पास जंगल में बिना सिर का शव मिलने पर पुलिस ने पहले शिनाख्त पर फोकस किया। आसपास के गांवों में गुमशुदगी की जानकारी जुटाई गई और निहालपुर निवासी नरेंद्र सिंह के लापता होने की बात सामने आई। तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली, जिसमें आखिरी लोकेशन आरोपी बृजेश पटेल के घर के आसपास मिली।
संदेह के आधार पर पुलिस ने बृजेश और उसके पिता सुमेर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के सामने टूट गए। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई और घटनास्थल की कड़ियां जुड़ती चली गईं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 25 फरवरी की रात घर बुलाकर गला दबाकर हत्या की गई, फिर शव को बोरी में भरकर साइकिल से जंगल ले जाकर सिर काटकर अलग कर दिया गया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य, कॉल डिटेल और बरामदगी के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।साक्ष्यों से मजबूत हुआ केसहत्या के इस सनसनीखेज मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत पैरवी करते हुए केस को ठोस साक्ष्यों के आधार पर साबित किया। सुनवाई के दौरान कुल सात साक्षियों (गवाहों) को पेश किया गया, जिनमें विवेचक, गवाह पोस्टमार्टम से जुड़े अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण गवाह शामिल रहे। सभी ने घटना, बरामदगी और जांच से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की। इसके साथ ही अदालत में 48 प्रदर्श पेश किए गए, जिनमें हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, कॉल डिटेल, डीएनए रिपोर्ट, बरामदगी पंचनामा सहित अन्य दस्तावेजी व भौतिक साक्ष्य शामिल रहे। अभियोजन ने इन गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से घटना की पूरी कड़ी को जोड़ते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध को साबित किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्धि करते हुए सख्त सजा सुनाई।
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