एबीडीएम के बिना अस्पतालों के पंजीकरण-नवीनीकरण पर रोक

Apr 06, 2026 04:54 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News - फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर के पंजीकरण के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बिना एबीडीएम पोर्टल से अनुमोदन के कोई नया पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं होगा। यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है।

एबीडीएम के बिना अस्पतालों के पंजीकरण-नवीनीकरण पर रोक

फतेहपुर। निजी अस्पतालों, पाली क्लीनिक, क्लीनिकों और मेडिकल स्टोर के पंजीकरण और नवीनीकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बिना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पोर्टल से अनुमोदन प्राप्त किए किसी भी संस्थान का नया पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। जिले में संचालित सभी स्वास्थ्य संबंधित संस्थानों को पहले एबीडीएम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर जरूरी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मामले में सीएमओ डा. राजीव नयन गिरी ने बताया कि यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में संचालित सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को इस नियम की जानकारी दें और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही, बिना एबीडीएम अनुमोदन के किसी भी अस्पताल या क्लीनिक का पंजीकरण या नवीनीकरण किए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यदि किसी संस्थान में नियमों की अनदेखी पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस नए निर्देश से जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटल रिकार्ड को मजबूत करने के साथ-साथ मरीजों को बेहतर और पारदर्शी सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।क्या है एबीडीएमएबीडीएम केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाना है। इसके तहत मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकार्ड तैयार किया जाता है, जिससे इलाज में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ती है।अस्पतालों को क्या करना होगासभी निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों व क्लीनिकों को एबीडीएम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना डिजिटल अनुमोदन के न तो नया लाइसेंस मिलेगा और न ही पुराने का नवीनीकरण किया जाएगा।

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