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अढावल कम्पोजिट मौरंग खदान पर 30 लाख का जुर्माना

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Newswrap हिन्दुस्तान, फतेहपुरSat, 28 Dec 2024 10:48 PM
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फतेहपुर, कार्यालय संवाददाता। अढ़ावल कंपोजिट खदान में सातवीं बार खंड क्षेत्र से बाहर खनन करने के दोषी पाए जाने पर विभाग ने पट्टाधारक पर 29.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया। वहीं पट्टाधारक ने लाइसेंस सरेंडर का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर प्रशासनिक मंथन जारी है।

जिला खनन अधिकारी सौरभ गुप्ता ने बताया कि अढावल कम्पोजिट खदान में अवैध खनन की शिकायत पर डीएम के निर्देश पर जांच की गई थी। यहां आवंटित खंड सीमा के बाहर 26 सौ घनमीटर अवैध खनन की पुष्टि हुई है। जिस पर 29.80 लाख जुर्माना लगाते हुए पट्टाधारक आलोक मिश्रा को नोटिस जारी किया गया है।

अढावल कम्पोजिट मौरंग खदान में जांच कराते हुए प्रशासन सात बार कार्रवाई करते हुए करीब 1.70 करोड़ जुर्माने की कार्रवाई कर चुका है। पट्टाधारक पर केस भी दर्ज कराए गए हैं। पूर्व में छापेमारी कर प्रशासन ओवरलोड दर्जनों वाहन पकड़ कर भी कार्रवाई करा चुका है।

खनिज आरटीओ पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को छह ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि ओवरलोडिंग पर ट्रक मालिकों पर 2.75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं एआरटीओ ने पकड़े गए सभी वाहनों के खिलाफ दो लाख रुपये आरटीओ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

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