शादीशुदा प्रेमिका की हत्या में युवक को उम्रकैद

शादीशुदा प्रेमिका की हत्या में युवक को उम्रकैद

संक्षेप:

Fatehpur News - फतेहपुर में एक महिला की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी ऋषि पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऋषि ने 16 दिसंबर 2017 को अपनी प्रेमिका पूनम विजय पाटिल की गला घोंटकर हत्या की थी। कोर्ट ने उसे 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Nov 04, 2025 11:08 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, फतेहपुर
share

फतेहपुर। महिला की हत्या के एक मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि चांदपुर थाने के जद्दूपुर गांव निवासी ऋषि पटेल महाराष्ट्र की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसी फैक्ट्री में शादीसुदा पूनम विजय पाटिल भी नौकरी करती थी। इस दौरान दोनों में दोस्तों हो गई। ऋषि पटेल शादीसुदा प्रेमिका पूनम को लेकर गांव आया और नलकूप में साथ रहता था, जिसका ग्राम प्रधान ने विरोध किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऋषि पर महिला को वापस छो़डने का दबाव बनाया। वह महिला को झांसी तक छोड़ आया लेकिन महिला पुन: वापस आ गई। बताते हैं कि ऋषि उसे जाने वापस लौटने का दबाव बनाया तो महिला ने पूरे घर को फंसाने की धमकी दी। इसी बात से नाराज युवक ने 16 दिसंबर 2017 को प्रेमिका की गला घोंट कर हत्या कर शव परसेढ़ा जाने वाले मार्ग के किनारे फेंक दिया। दो दिन बाद परसेढ़ा के चौकीदार देवनारायण ने शव मिलने पर पुलिस को सूचना देते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान मृतका के पिता समेत दस लोगों ने गवाही दी। जिस पर अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह करते हुए अपनी दलीलें पेश की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं अभियोजक की दलीलों के आधार पर आरोपी ऋषि पटेल को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है।