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बहू की हत्या में पति समेत आठ लोगों को सजा

अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहू की हत्या के एक मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट अर्पणा त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति, बहन और बहनोई को दस-दस साल की सजा व छह-छह हजार...

बहू की हत्या में पति समेत आठ लोगों को सजा
हिन्दुस्तान टीम,फतेहपुरWed, 30 Sep 2020 08:53 PM
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अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहू की हत्या के एक मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट अर्पणा त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति, बहन और बहनोई को दस-दस साल की सजा व छह-छह हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जबकि सास-ससुर समेत परिवार के पांच सदस्यों से सात-सात साल की कैद और चार-चार हजार रुपए अर्थदंड अदा करेंगे।

गाजीपुर थाने के फुलवामऊ निवासी उदय प्रताप सिंह ने नौ जून 2014 को अपनी बेटी उषा देवी की शादी कोर्राकनक निवासी राकेश के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपए और बाइक को लेकर बहू को प्रताड़ित करते थे। बेटी की सूचना पर मायके वालों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। इस बीच पति ऊषा को लेकर बहन शांती देवी की ससुराल अकनापुर थाना मंगलपुर कानपुर ले गया। जहां 20 फरवरी 2016 को ऊषा की जलकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पिता ने पति, बहन बहनोेई के खिलाफ पुलिस की शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतका के पिता ने कोर्ट से गुहार लगाई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने पति राकेश, बहन शांति, बहनोई गुड्डू उर्फ कृष्ण कुमार, ससुर जगतपाल, सास मुन्नी, जेठ बृजेश व सुरेश, जेठानी प्रतिभा समेत दो अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने बयान दर्ज कराया। जिस पर शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार उत्तम व बचाव पक्ष के वकील ने जिरह करते हुए दलील पेश किया। कोर्ट ने प्रस्तुत किए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आठ लोगों को घटना को दोषी पाया। बुधवार को कोर्ट ने पति, बहन बहनोई को दस दस साल की सजा व जुर्माना और सास ससुर दोनों जेठ जेठानी को सात सात साल की सजा व अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया।

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