
किशोरी से रेप में अधेड़ को दस साल की कैद
Fatehpur News - फतेहपुर में किशोरी के रेप के मामले में पाक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता को पूरी धनराशि दी जाएगी। आरोपी ने किशोरी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में साक्ष्य पेश किए।
फतेहपुर। किशोरी के रेप के मामले में मंगलवार को पाक्सो कोर्ट महेन्द्र कुमार द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी ने बताया कि खागा कस्बे के एक व्यक्ति ने घर से स्कूल के लिए निकली गुमसुदा बेटी की गुमसुदगी दर्ज कराया था। जांच में पुलिस को पता चला कि पढाई को लेकर मां ने छात्रा को डाट दिया था, इसी से नाराज होकर छात्रा घर से निकल बस से कानपुर पहुंची था।
जहां उसके जिले के ही राहुल शुक्ला से मुलाकात हुई है। राहुल उसे माल में नौकरी दिलाने की बात कह गुमराह करते हुए अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य समेत आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने बयान दर्ज कराया। जिस पर अभियोजक के साथ एसपीपी देवेश कुमार श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के वकील ने जिरह कर अपनी दलीलें पेश की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं अभियोजन की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को घटना के लिए दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




