फतेहपुर में युवक की हत्या कर सिर धड़ से अलग करने वाले पिता-पुत्र को उम्रकैद
घर आए युवक की हत्या कर कुल्हाड़ी से सिर धड़ से अलग करने वाले पिता-पुत्र को कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये

फतेहपुर, संवाददाता। घर आए युवक की हत्या कर कुल्हाड़ी से सिर धड़ से अलग करने वाले पिता-पुत्र को कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिता-पुत्र गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं। युवक महिला मित्र से मिलने के लिए हत्यारे पिता-पुत्र के घर पहुंचा था।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में 27 फरवरी 2024 में एक सिर कटी लाश मिली थी। शव की शिनाख्त निहालपुर निवासी नरेंद्र सिंह के रूप में हुई।
मामले में भाई जितेंद्र ने ब्रजेश पटेल और उसके पिता सुमेर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में सामने आया कि नरेंद्र की आरोपी के परिवार की एक महिला से मित्रता थी। नरेंद्र 25 फरवरी 2024 की रात ब्रजेश के घर पहुंचा। तभी ब्रजेश और उसके पिता सुमेर ने गला दबाकर नरेंद्र को मार डाला। इसके बाद शव को बोरी में भरकर साइकिल से महन्ना ऊसर ले गए और पहचान छिपाने के लिए कुल्हाड़ी से सिर को धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद की। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और सभी सात गवाहों के बयान के आधार पर मंगलवार को कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। फैसले के बाद हत्यारे पिता-पुत्र को जेल भेज दिया गया।
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