फतेहपुर। हिन्दुस्तान संवाद
राजस्व बढ़ोत्तरी के साथ ही बिजली का बकाया बिल जमा कराए जाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी नए-नए हथकंडे अपना रहे है। इस क्रम में अब समूह की महिलाओं की तर्ज पर सहकारी समितियों के माध्यम से भी बिजली के बिल जमा कराए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिसके लिए जिला सहकारी बैंक को नोडल बनाया जाएगा। बिजली विभाग ई-वॉलेट के माध्यम से सहकारी समितियों से बिल जमा कराए जाने के लिए एग्रीमेंट की कवायद में जुटा हुआ है। इस क्रम में सहकारी समितियों को ऐजेण्ट का काम करना होगा। जमा बिजली के बिल जमा कराए जाने पर कुछ प्रतिशत जिला सहकारी बैंक के खाते में भी दिया जाएगा।
पहले एजेंसी के रूप में कराया जाएगा पंजीकरण
बिजली के बिल जमा कराए जाने के क्रम में सबसे पहले जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा बिजली विभाग की वेबसाइट पर जाकर ई-वॉलेट पर एजेंसी के रूप में पंजीकरण कराया जाएगा। जिसके लिए नाम, पता के साथ ही अनुबंध व पहचान पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। इस प्रक्रिया के पूरा करते ही बिजली विभाग के मुख्यालय आईटी विंग द्वारा सत्यापित कर जिला सहकारी बैंक का एकाउण्ट व वॉलेट बन जाएगा।
आरटीजीएस चालान के माध्यम से होगा रिचार्ज
बताते है कि सहकारी बैंक को एकाउण्ट में लॉगिन कर अपना वॉलेट रिचार्ज करना होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन नेट वर्किंग या आरटीजीएस के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकेगा। जिसके बाद बैंक अपने एकाउण्ट में लॉगिन कर सहकारी समितियों को एजेंट के रूप में जोड़ेंगी। इसके बाद उन्हे जोड़ने व हटाने के समूचे अधिकार जिला सहकारी बैंक के ई-वॉलेट एकाउण्ट पर मौजूद होंगे।
ऐसे हो सकेगा बिजली का बिल जमा
सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता के संयोजन का एकाउण्ट नंबर दर्ज करने के बाद देय बिल का पता चल जाएगा। जिसके बाद उपभोक्ता का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा जिससे उनके पास ओटीपी पहुंचेगी। ओटीपी आने के बाद विभागीय पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा तब जाकर बिल भूगतान हो पाएगा। बताते है कि ऐजेण्टों को आवंटित बैलेंस के बराबर तक के कुल बिल भुगतान करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे।
पचास हजार से अधिक के बिल नहीं कर पाएंगे जमा
बताते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो हजार तक के बिल जमा कराए जाने पर प्रति बिल बीस रुपए तथा पचास हजार तक के बिल जमा कराए जाने पर एक प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में तीन हजार तक के बिल में 12 रुपए तथा पचास हजार तक के बिल जमा कराए जाने पर .40 प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही कुल जमा बिल के कमीशन का 95 प्रतिशत ऐजेण्ट तो पांच प्रतिशत बैंक को प्राप्त होगा।
एग्रीमेंट कराए जाने की तैयारियां की जा रही
राजस्व को शत प्रतिशत जमा कराए जाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है जिससे गांव के बकाएदारों से बिजली का बिल जमा कराया जा सके। इसके लिए एग्रीमेंट कराए जाने की तैयारियां की जा रही है।
विनोद कुमार गंगवार एसई