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आठ नवंबर से पहले नहीं होगा बिटिया का ब्याह

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आठ नवंबर से पहले कन्याओं के विवाह नहीं हो सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा लिया है। सभी खंड विकास अधिकारियों और अधिशासी...

आठ नवंबर से पहले नहीं होगा बिटिया का ब्याह
हिन्दुस्तान टीम,फर्रुखाबाद कन्नौजSun, 14 Jul 2019 10:30 PM
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आठ नवंबर से पहले कन्याओं के विवाह नहीं हो सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा लिया है। सभी खंड विकास अधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों को इन तिथियों के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह के आयोजन की जिम्मेदारी निकायों और खंड विकास अधिकारियों को दी गई है। सभी ब्लाकों और निकायों में विवाह के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया जा चुका है। इस योजना में कम से कम दस वैवाहिक जोड़ों पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किए जाने की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। सामूहिक विवाह आयोजन कराए जाने को शुभ मुहूर्त निकलवा लिया गया है। इन तिथियों पर संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी विवाह का आयोजन कराना सुनिश्चित कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने इसको लेकर जो तिथियां निर्धारित की हैं उसमें आठ नवंबर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र द्वादशी पर वैवाहिक आयोजन की पहली तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद 22 नवंबर, 5 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 जनवरी 2020, 20 जनवरी, 31 जनवरी, 11 फरवरी, 27 फरवरी, और 12 मार्च की तिथियां निर्धारित की गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी तिथियों का नक्षत्र भी निकलवाकर सभी अधिशासी अधिकारियों व खंड विकास अधिकारियों को भेजा है। सीडीओ राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता खंड विकास अधिकारी,अधिशासी अधिकारी पर्याप्त संख्या मूे वैवाहिक जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कार्यक्रम की तिथि से एक सप्ताह पहले 51 हजार रुपए प्रति जोड़े की दर से धनराशि की डिमांड जिला समाज कल्याण अधिकारी से कर सकते हैं जिससे कि धनराशि बैंक खाते में भेजी जा सके।

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