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किराए के भवन पर नहीं मिलेगी स्कूलों की मान्यता

अब किराए के भवन पर प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल का विद्यालय संचालित करने के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। वहीं जिले में चल रहे 450 से अधिक प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधकों को एक वर्ष के अंदर जमीन का...

किराए के भवन पर नहीं मिलेगी स्कूलों की मान्यता
हिन्दुस्तान टीम,फर्रुखाबाद कन्नौजMon, 20 May 2019 11:17 PM
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अब किराए के भवन पर प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल का विद्यालय संचालित करने के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। वहीं जिले में चल रहे 450 से अधिक प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधकों को एक वर्ष के अंदर जमीन का ब्योरा देना होगा। वहीं बढ़ी हुई कोष की धनराशि भी जमा करनी होगी। जिले में मान्यता प्राप्त 900 से अधिक विद्यालय हैं लेकिन 450 विद्यालय ही संचालित हो रहे हैं। बाकी विद्यालय कागजों में चल रहे हैं जिनका पांच वर्षीय रिन्यूवल कानपुर सोसाइटी से ही कराया जा रहा है। मान्यता के नियमों में शासन ने इस बार बदलाव कर दिया है। अब किराए के भवन पर प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता नहीं मिलेगी। मान्यता लेने के लिए प्रबंधक को जमीन के कागजात भी बीएसए कार्यालय में मान्यता के पटल पर प्रस्तुत करने होंगे। वहीं अब प्राथमिक स्कूल की मान्यता के लिए एक लाख रुपए व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता के लिए डेढ़ लाख रुपए का कोष भी जमा करना होगा। जबकि पहले महज 10 से 15 हजार रुपए ही जमा करने पड़ते थे। जो विद्यालय संचालित हैं उनको भी एक वर्ष के अंदर नए नियमों के तहत यह कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इसको लेकर विभाग की ओर से इन्हें नोटिस भी भेजे जाएंगे। बीएसए रामसिंह ने बताया कि मान्यता में नए नियम जारी किए गए हैं। जिसके तहत ही अब मान्यता मिलेगी।

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