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दहेज हत्या में पति और सास को सजा

दहेज हत्या में न्यायाधीश ने पति को दस वर्ष की व सास को सात वर्ष की सजा सुनाई। कन्नौज जिले के थाना इंदरगढ़ गांव रामपुर मझिला निवासी देवपाल सिंह ने पुत्री माधुरी की शादी खिमसेपुर निवासी रामकुमार के साथ...

दहेज हत्या में पति और सास को सजा
हिन्दुस्तान टीम,फर्रुखाबाद कन्नौजWed, 24 Jan 2018 11:01 PM
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दहेज हत्या में न्यायाधीश ने पति को दस वर्ष की व सास को सात वर्ष की सजा सुनाई। कन्नौज जिले के थाना इंदरगढ़ गांव रामपुर मझिला निवासी देवपाल सिंह ने पुत्री माधुरी की शादी खिमसेपुर निवासी रामकुमार के साथ की थी। विवाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर माधुरी को प्रताड़ित करने लगे। मांग न पूरी होने पर इन लोगों ने 19 अप्रैल 2016 को माधुरी को आग से जलाकर मार डाला।

इस मामले में पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर पति रामकुमार, सास मिथलेश, देवर श्यामकुमार, ननद ममता के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। एडीजे रविंद्रनाथ दुबे ने बुधवार को इस मामले में पति रामकुमार व सास मिथलेश को दोषी करार दिया। उन्होंने दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की सजा सुनाई। वहीं सास मिथलेश को सात वर्षकी सजा सुनाई। दोनों को जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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