दुष्कर्म में एक आरोपी को सात वर्ष की सजा
चार वर्ष पहले दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटना में न्यायाधीश ने एक आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई। वहीं छेड़छाड़ में दो साथियों को दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश...
चार वर्ष पहले दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटना में न्यायाधीश ने एक आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई। वहीं छेड़छाड़ में दो साथियों को दो वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने राजवीर, प्रमोद, बीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया कि 28 जुलाई 2014 को ननद के साथ शौच करने गई थी। जहां इन लोगों ने दुष्कर्म का प्रयास कर छेड़छाड़ की। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे शाकिर हुसैन ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी बीपी को दोषी करार कर सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर बीपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं प्रमोद व राजवीर को छेड़छाड़ के आरोप में दो दो वर्ष की सजा व दो हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर इन दोनों को भी दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।