Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़फर्रुखाबादMan Sentenced to One Year in Prison for Assault in Farrukhabad

मारपीट में एक आरोपित को एक वर्ष का कारावास

का कारावास फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने मारपीट के मामले में एक आरोपित को एक वर्ष का कारावास सुनाया है। जबकि

मारपीट में एक आरोपित को एक वर्ष का कारावास
Newswrap हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौजFri, 9 Aug 2024 06:55 PM
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फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने मारपीट के मामले में एक आरोपित को एक वर्ष का कारावास सुनाया है। जबकि एक हजार रुपया जुर्माना भी किया गया है। मोहम्मदाबाद क कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें अदालत की ओर से आरोपित को दुष्कर्म और पाक्सो अधिनियम से दोषमुक्त किया गया । जबकि मारपीट की धारा में सजा सुनायी गयी। मोहम्मदाबाद के एक गांव निवासी ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि तीन जुलाई 2016 को उसकी नाबालिग बेटी शौच को गयी थी। अड्डू खां उर्फ जुमीर ने उसे ज्वार के खेत में बदनियती से पकड़ लिया और खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। विरोध किया तो मारा पीटा। अदालत की ओर से आरोपित को सिर्फ मारपीट मे दोष सिद्ध किया गया है।

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