
जानलेवा हमले में दो भाइयों को आजीवन कारावास
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद । 18 वर्ष पूर्व हुए जमीन विवाद में जानलेवा हमले के
फर्रुखाबाद । 18 वर्ष पूर्व हुए जमीन विवाद में जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम शैली रॉय ने अहम फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । दोनों दोषियों पर 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बबुरारा गांव निवासी प्रमोद कुमार ने 28 अगस्त 2007 को गांव के ही रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश (सगे भाई) व एक अपचारी के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि शाम करीब 6 बजे वह अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी राकेश के घर के सामने पुरानी जमीन रंजिश को लेकर चारों अभियुक्तों ने उसे रोक लिया।
चाची रामबिटोली की जमीन पर कब्जे की नीयत से आरोपियों ने टकोरे और लाठियों से पीटकर घायल कर दिया। कमर और पीठ पर आई गंभीर चोटों के कारण उसकी जान पर बन आई थी। मौके पर मौजूद शिवनन्दन और खुशीराम ने उसे हमलावरों से बचाया। पुलिस ने जांच पूरी कर चारों के खिलाफ जानलेवा हमला करने में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से केके पांडे और संजीव पाल ने दलीलें दी । सुनवाई के दौरान आरोपी रामप्रकाश की मृत्यु हो गई, जबकि अपचारी की फाइल अलग कर दी गई है, जिसकी सुनवाई अलग से होगी। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रामबहादुर और राजकुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई दोनों पर 14 हजार रुपये जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । दोिषयों को न्याियक अ िभरक्षा में लेकर जेल भेज िदया गया है।

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