समोसा दुकानदार की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Newswrap हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
share

Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने समोसा दुकानदार की हत्या के मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 6 नवंबर 2023 को हुई थी, जब मोनू उर्फ पुष्पेंद्र ने रंगदारी मांगने पर दुकानदार के पिता पर हमला किया। दोषी की मां को 6 महीने की परिवीक्षा पर मुक्त किया गया है।

समोसा दुकानदार की हत्या में दोषी को उम्रकैद

फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने समोसा दुकानदार की हत्या में एक दोषी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। जबकि आरोपित की मां को छह माह की परिवीक्षा अवधि पर मुक्त किए जाने के आदेश दिये हैं। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की है। बहेलियन नगला गांव के सुरेंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह, उसका भाई नरेंद्र और पिता फूल सिंह गांव में ही समोसे की दुकान किए हैं। समोसे की बिक्री कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गांव के ही मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह आदि अपनी गुंडई और भय के बल पर रंगदारी वसूल करते हैं। पिता से भी यह लोग काफी रंगदारी वसूल कर चुके हैं और दबंगई के बल पर पिता से समोसे ले जाते हैं। रुपये मांगने पर गाली गलौज करते हैं। छह नवंबर 2023 को पिता फूल सिंह के अलावा भाई और वह समोसे की दुकान पर बैठे थे तभी मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह ने पिता से शराब पीने को रंगदारी में एक हजार रुपये मांगे। पिता ने इन्कार कर दिया तो मोनू आदि ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। जब घटना की सूचना याकूतगंज चौकी पर देकर दुकान पर आया तो मोनू हाथ में बेल्चा पकड़े हुये थे। मोनू की मां पुष्पा डंडा लिये हुये थी और पिता व भाई के साथ मारपीट की जा रही थी। उन्हें बचाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। बेलचे से पिता पर जान से मार डालने की नियत से सिर पर वार किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में पिता की मौत हो गयी। इस घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने बचाव, अभियोजन पक्ष की दलीलों, तर्को और साक्ष्यों पर गौर करते हुए बहेलियन नगला उर्फ हुल्ली सिंह नगला के मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि मारपीट के मामले में दोषी मोनू की मां को छह माह की अवधि के लिए सदाचार की परिवीक्षा पर शर्तो के साथ मुक्त किए जाने के आदेश दिये हैं। परिवीक्षा अवधि में पुष्पा देवी सदाचार बनाये रखेंगी। यदि शर्तो का उल्लंघन किया तो उन्हें पुन: तलब करके उचित दंड से दंडित किया जायेगा。

आरोपित की मां को छह माह की परिवीक्षा पर मुक्त करने के आदेश

तीन साल पहले रंगदारी का विरोध करने पर दुकानदार की कर दी गयी थी हत्या

Voice of UP

सामान्य प्रश्न

इस मामले में दोषी को कौन सी सजा मिली है?
दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।