प्रेशर हार्न का प्रयोग करने पर तीन ट्रक सीज, 96 हजार जुर्माना
गैराजों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें देखा गया कि कहंी गैराजों में मोडीफाइड साइलेंसर का विक्रय या फिटिंग तो नहंीं की जा रही है। हालांकि निरीक्षण में

फर्रुखाबाद, संवाददाता। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत, यातायात प्रभारी सतेंद्र कुमार ने प्रेशर हार्न, हूटर, मोडीफाइड साइलेंसर के खिलाफ सघन अभियान चलाया।
अभियान की कार्रवाई
अभियान में प्रेशर हार्न का प्रयोग करने पर तीन ट्रकों को चीज किया गया। इसमें दो ट्रक ओवरलोड भी पाये गये। वाहनो पर कुल 96 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
गैराजों का निरीक्षण
संयुक्त टीम ने शीशमबाग, कर्नलगंज और फतेहगढ़ क्षेत्र में बुलट, बाइक की सर्विस और रिपेयर करने वाले गैराजों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें देखा गया कि कहीं गैराजों में मोडीफाइड साइलेंसर का विक्रय या फिटिंग तो नहीं की जा रही है। हालांकि निरीक्षण में कोई ऐसा मामला नहीं पाया गया। गैराज संचालकों को चेतावनी दी गयी कि यदि वाहन स्वामी अपना मोडीफाइड साईलेंसर लेकर फिटिँग को आता है तो उसका काम न किया जाये। ऐसा पाये जाने पर गैराज संचालक पर एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वाहनों की चेकिंग
इसके अलावा परिवहन विभाग की टीम ने मिलेट्री चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की। एआरटीओ ने बताया कि 13 मई तक यह विशेष अभियान चल रहा है। इसमें प्रेशर हार्न, हूटर के साथ ही मोडीफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वाले वाहनों को जब्त किया जायेगा। मोडीफाइड साईलेंसर का प्रयोग करने वाले वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग की हेल्पलाइन 18001800151 और 140 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
प्रेशर हार्न का प्रयोग करने पर तीन ट्रक सीज, 96 हजार जुर्माना
अफसरों ने गैराजों का आकस्मिक निरीक्षण किया
फोटो 14
परिचय- चेकिंग अभियान चलाती परिवहन विभाग की टीम।
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