विवाहिता की हत्या में पति, सास, ससुर को सजा
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम संजय कुमार ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या

फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम संजय कुमार ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति, सास, ससुर को सात सात साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने प्रत्येक पर 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र की है। जनपद हरदोई के अरबल थाना अंतर्गत उगरनपुर निवासी छोटेलाल ने 2 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि बेटी अनुजा का विवाह राजेपुर थाने के नौसारा में मनोज के साथ की थी। शादी में बाइक और एक लाख रुपये की मांग की गयी थी और बेटी के ससुरालीजनो को संपूर्ण दहेज दिया था। बाइक रुपया नहीं दे पाया था।
कुछ दिन तक तो बेटी को सही से रखा। बाद में बेटी से मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इस पर वह अपने मायके में ही रहती रही। इसके बाद मनोज के रिश्तेदारों ने समझौता करा दिया। मनोज 12 फरवरी 2023 को विदा करवाकर लाया और फिर से मारपीट करने लगा। बेटी का मोबाइल तोड़ दिया गया। 24 फरवरी की शाम को दूसरे लोगों से सूचना मिली कि बेटी को पीट पीट कर मार डाला गया। इस पर परिवार के साथ बेटी के घर पर आया। बेटी की लाश मकान के बाहर मिली तो देखा कि बेटी के शरीर में बेल्टों के निशान थे, गला फटा था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस के बाद न्यायाधीश ने पति मनोज, ससुर लालाराम, सास रामगुनी को सात सात साल की सजा से दंडित किया है।
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