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हाईकोर्ट ने लगाई एआरटीओ के निलंबन पर रोक

31 जनवरी को शासन की ओर से निलंबित किए गए एआरटीओ शांतिभूषण पांडेय को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है । हाईकोर्ट ने शासन के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है । एआरटीओ ने बताया कि कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली...

हाईकोर्ट ने लगाई एआरटीओ के निलंबन पर रोक
हिन्दुस्तान टीम,फर्रुखाबाद कन्नौजTue, 25 Feb 2020 12:11 AM
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31 जनवरी को शासन की ओर से निलंबित किए गए एआरटीओ शांतिभूषण पांडेय को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है । हाईकोर्ट ने शासन के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है । एआरटीओ ने बताया कि कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के घिलोई गांव में प्राइवेट बस में जो 10 जनवरी को दुघर्टना हुई थी उसमें उन पर लापरवाही का आरोप था । जबकि दुघर्टना का कारण घना कोहरा था । उपपरिवहन आयुक्त आगरा ने अपनी रिपोर्ट बस दुघर्टना को लेकर शासन में दी थी । एआरटीओ ने बताया कि हाईकोर्ट में उन्होने वकील के माध्यम से अपने निंलंबन के मामले को रखा । जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है।

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