
बहन और प्रेमी की हत्या में चार भाइयों को उम्रकैद
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद में बहन और उसके प्रेमी की हत्या के मामले में चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। प्रत्येक पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोप है कि रामकरन और शिवानी के प्रेम संबंधों के चलते उनकी हत्या की गई। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया।
फर्रुखाबाद, संवाददादा। बहन और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर सरायमैदा गांव की है। गांव निवासी महावीर सिंह ने अपने पुत्र रामकरन और उसकी प्रेमिका शिवानी की हत्या के आरोप में शिवानी के पांच भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 6 नवंबर 2022 की सुबह करीब तीन बजे गांव का रतन उसके घर आया और उसके पुत्र रामकरन को बुलाकर अपने साथ ले गया।
लगभग 20 मिनट बाद जब वह बेटे की जानकारी लेने रतन के घर पहुंचा, तो वहां मौजूद रतन और उसके भाई लालू, नितिन उर्फ टिनिया, नीतू व कुलदीप ने बताया कि रामकरन और उनकी बहन शिवानी के बीच प्रेम संबंध थे, इसी कारण दोनों की हत्या कर दी गई है और शव खंता नगला गांव से पहले पुराने नाले के पास फेंक दिए गए हैं। इसके बाद महावीर सिंह अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुत्र और शिवानी के शव पड़े देखे। पुलिस ने मामले में पांचों भाइयों के खिलाफ दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान कुलदीप के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम मुकदमे से हटा दिया गया। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने रतन, लालू, नितिन उर्फ टनिया और नीतू के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से के.के. पांडे ने न्यायालय में दलीलें प्रस्तुत कीं। सुनवाई के दौरान गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सत्येंद्र सिंह वर्मा ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई।

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