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पूर्व विधायक विजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज

भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में इलाहाबाद की नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। ऐसे में पूर्व...

पूर्व विधायक विजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,फर्रुखाबाद कन्नौजMon, 02 Sep 2019 11:34 PM
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भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में इलाहाबाद की नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। ऐसे में पूर्व विधायक व उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है।

वर्र्ष 2017 में जब भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में पूर्व विधायक विजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पूर्व विधायक ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी जो सुप्रीम कोर्ट में मंजूर की गई थी। अब जमानत अर्जी दी गई तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सदर विधायक मेजर सुनीलदत्त द्विवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी जो डाली गई थी, उसे खारिज कर दिया है। जमानत के लिए पांच आधार कोर्ट के सामने रखे गए थे जिसमें डायबिटीज का होना, किडनी में दिक्कत और गंभीर हायपर टेंशन होने आदि का था। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है।

उधर पूर्व विधायक विजय सिंह के भतीजे करन सिंह ने बताया कि अब वह सीजेआई के सामने याचिका दायर करेंगे।

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