गैर इरादतन हत्या में तीन पुत्रों समेत पिता को दस-दस वर्ष की सजा

हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

फर्रुखाबाद में सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने एक पिता और उसके तीन पुत्रों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। घटना 3 दिसंबर 2019 को हुई थी, जब पीड़ित महेश चंद्र को पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

गैर इरादतन हत्या में तीन पुत्रों समेत पिता को दस-दस वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने गैर इरादतन हत्या में तीन पुत्रों समेत पिता को दस दस वर्ष की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने बीस-बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है।

घटना का विवरण

डडियापुर गांव के प्रमोद कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 3 दिसंबर 2019 को शाम 6 बजे भाई महेश चंद्र पतेल में आग लगाने से सरसों में हुये नुकसान का उलाहना देने पड़ोसी सत्यभान के घर गए थे। तभी सत्यभान अपने पुत्रों संजीव, आकाश और राजीव के साथ लाठी डंडा लेकर घर के दरवाजे पर आ गये और महेश चंद्र को देखते ही गालियां देने लगे। महेशचंद्र ने गालियां देने से मना किया तो हमलावरों ने लाठी डंडो से महेश चंद्र को मारा पीटा । शोर मचाने पर भतीजा अजय कुमार समेत कई लोग बचाने को दौड़े। इन लोगों के साथ भी मारपीट की गयी। गंभीर हालत में महेश चंद्र को थाने लेकर गये जहां से सीएचसी लेकर आये। लोहिया अस्पताल में भाई महेश चंद्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

न्याय का फैसला

न्यायाधीश ने मामले में दोषी डडियापुर निवासी सत्यभान उसके पुत्रों संजीव, आकाश, राजीव को गैर इरादतन हत्या में दस दस साल की सजा से दंडित किया है।

कोर्ट ने बीस-बीस हजार का जुर्माना भी लगाया

छह साल पहले पीट पीटकर कर दी गयी थी ग्रामीण की हत्या

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस मामले में किसे सजा दी गई?
इस मामले में डडियापुर निवासी सत्यभान और उसके तीन पुत्रों संजीव, आकाश, राजीव को सजा दी गई।
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।