मेरापुर एसओ से स्पष्टीकरण तलब
फर्रुखाबाद, संवाददाता। मेरापुर के थानाध्यक्ष अदालत में तलब कि ये गये हैं। धोखाधड़ी के...

फर्रुखाबाद, संवाददाता।
मेरापुर के थानाध्यक्ष अदालत में तलब कि ये गये हैं। धोखाधड़ी के एक मामतले में 2020 में मुकदमा कायम किया गया था। मामले में आरोपित के खिलाफ जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये थे। तामील कर्मी कांसटेबल गौरव वर्मा ने जमानतीय अधिपत्र पर आख्या दी कि मुझ आरक्षी की ओर से मौके पर जाकर बजाय खास तामीला कराया गया। मगर आरोपित नरेश शर्मा का मुचलका साथ में प्रेषित नहीं किया गया। इस तरह से आरोपित पर जमानतीय अधिपत्र बगैर मुचलका तामील कराकर न्यायालय को प्रेषित किया गया है जो कि विधिविरूद्ध और आपत्तिजनक है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि संबंधित तामीलकर्ता कांसटेबल गौरव वर्मा को आदेशित करें कि इसको लेकर अपना स्पष्टीकरण 24 जनवरी से न्यायालय में प्रस्तुत करें।
