लूट के मामले मे दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास
फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश ने लूट के मामले में संजय सिंह को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना 5 अक्टूबर 2001 को हुई थी, जब वादी और उनके बहनोई पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। उनसे घड़ी और पैसे छीन लिए गए। अदालत ने मामले में आरोप पत्र के आधार पर सजा का निर्णय लिया।

फर्रुखाबाद, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने लूट के मामले में दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। वादी शैलेंद्र कुमार दुबे ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि बहनोई प्रमोद दुबे के साथ फतेहगढ़ के कसरट्टा में रहता है। उसके बहनोई जनपद एटा के नयागांव थाना अंतर्गत अगतिया सराय के रहने वाले हैं। 5 अक्तूबर 2001 को वह बहनोई के साथ बाइक से इटावा गये थे। शाम करीब 5 बजे इटावा से वापस होकर लौट रहे थे। कन्हैया मुरहास के आगे कछियन नगला मोड़ के सामने पहुंचे तभी एक व्यक्ति ने लाठी चलायी जिससे दोनों लोग बच गये।
कुछ कदम की दूरी पर बाइक लड़खड़ा गयी। बहनोई मोटरसाइकिल चला रहे थे जो कि सिर के बल गिर गये। पीछे से कुछ बदमाश आये और डरा धमकाकर मारपीट की और उसकी घड़ी और पांच सौ रुपये निकाल लिये। बहनोई के पास दस हजार रुपये थे उन्हें भी छीन लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने मामले में दोषी भटपुरा निवासी संजय सिंह को चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


