विवाहिता की हत्या में पति, सास, ससुर को सात-सात साल की सजा
Farrukhabad-kannauj News - पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लाया है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव के कश्मीर सिंह ने 13 जुलाई

फर्रुखाबाद, संवाददाता। कोर्ट ने विवाहिता की दहेज की खातिर हत्या में पति, सास, ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव के कश्मीर सिंह ने 13 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि बहन की शादी 21 जून 2022 को की थी। हैसियत के मुताबिक दहेज देकर शादी में करीब सात लाख रुपये खर्च किया था। मगर दिए गए दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए और अतिरिक्त दहेज में आए दिन बहन मुन्नी देवी पर बुलट मोटर साइकिल,चेन और अंगूठी लाने का दबाव बनाने लगे।
इसको लेकर वह बहन से मारपीट करने लगे। 12 जुलाई 2023 को शाम सात बजे बहन मुन्नी देवी को ससुरालीजनों ने मारपीट करके हत्या कर फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसकी सूचना गांव के लोगों ने दी। जब बहन की ससुराल आये तो घर वाले फरार थे। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील और तर्कों को सुनने के बाद मृतक विवाहिता के पति सुमित कुमार, ससुर हंसराम और सास रामकली को सात सात साल की सजा से दंडित किया है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


